अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने का आदेश दिया
(जी.एन.एस) ता. 17हेगअंतररष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोक देना चाहिए। आईसीजे के न्यायाधीशों ने 13-2 के फैसले में कहा,’रूसी संघ 24 फरवरी को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू हुए सैन्य अभियानों को तुरंत रोक दें।’ अंतररष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करना आसान नहीं है और कई मामलों में उनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा