सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य
(जी.एन.एस) ता. 17पटनासुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड वाले शिक्षा संस्थानों से बाहर कहीं भी किसी के धार्मिक पहनावे पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब से पहले भारत की धर्मनिरपेक्ष न्यायपालिका ने फौरी तीन तलाक और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के