मुंबई की अदालत ने अनिल देशमुख को डिफॉल्ट जमानत देने से किया इनकार
(जी.एन.एस) ता. 11मुंबईभ्रष्टाचार मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और दो अन्य सह-आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने देशमुख और उनके पूर्व सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की डिफॉल्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। देशमुख, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की तिकड़ी ने डिफॉल्ट जमानत की मांग