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EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 सितंबर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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(जी.एन.एस) ता. 06नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर वह 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा। प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह बात तब कही, जब पीठ को बताया
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