बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद झारखंड के चक्रधरपुर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
(जी.एन.एस) ता. 14 पश्चिमी सिंहभूम बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के एक दिन बाद झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी कपिल चौधरी ने बताया कि शहर के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है