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बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘टायर फटना दैवीय घटना नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही है

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(जी.एन.एस) ता.12 मुंबई बंबई उच्च न्यायालय ने मुआवजे के खिलाफ एक बीमा कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ‘टायर फटना दैवीय घटना नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही है.’ न्यायमूर्ति एस जी डिगे की एकल पीठ ने 17 फरवरी के अपने आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 2016 के फैसले के खिलाफ ‘न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ की अपील खारिज कर दी. न्यायाधिकरण ने इस बीमा कंपनी को
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