मॉबलिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश पर राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार
(जी.एन.एस) ता.12 रांची मॉबलिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने और ऐसी वारदात के अभियुक्तों को सख्त सजा दिलाने के उद्देश्यों के साथ झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि 2 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हिंसा को मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इसके लिए उम्रकैद के साथ-साथ 25 लाख रुपये तक