Home अन्य राज्य कलकत्ता उच्च न्यायालय फैसला सुनाया कि बंगाल सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति...

कलकत्ता उच्च न्यायालय फैसला सुनाया कि बंगाल सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है

116
0
(जी.एन.एस) ता.14 कोलकाता कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल सरकार को सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा पहले से नियुक्त या पुनर्नियुक्त कुलपतियों की बर्खास्तगी का भी आदेश दिया। पिछले साल दिसंबर में राज्य के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field