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धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में “सही दिशा में एक कदम” था : उप राष्ट्रपति धनखड़

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(जी.एन.एस) ता.20 नई दिल्ली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि धारा 17ए के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 में संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए “सही दिशा में एक कदम” था कि सिविल सेवक अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सकें। अधिनियम की धारा 17-ए वैधानिक रूप से पुलिस को सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी लोक सेवक द्वारा “की गई सिफारिश” या “निर्णय” से उत्पन्न
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