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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट के संबंध में मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया

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(जी.एन.एस) ता.19 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट के संबंध में मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें 1994 में गोलापगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने बिहार सरकार के वकील को मोहन को दी गई छूट से संबंधित मूल रिकॉर्ड
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