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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नौकरी घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच के आदेश को रखा बरकरार

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(जी.एन.एस) ता.15 कोलकाता कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती घोटाले में केंद्रीय एजेंसी की जांच के लिए एकल-न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि स्कूल भर्ती मामला और नगर निगम भर्ती मामला आपस में जुड़ा हुआ है। खंडपीठ ने कहा, दोनों मामलों में एक ही व्यक्ति शामिल हैं। इस तरह
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