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अधिवताओं को अनिवार्य होगा वेरिफिकेशन फार्म व री -इश्यू फार्म भरना -जयनारायण पांडेय

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सोनभद्र। सदस्य सचिव उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के जयनारायण पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट एवं  बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार सभी अधिवक्ताओं को सीओपी वेरिफिकेशन फार्म व री – इश्यू फार्म भरने की अनिवार्यता बताई। कहा कि सिर्फ 1990 से पहले के पंजीकृत अधिवक्ताओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं देना है जबकि इसके बाद के पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। बता दें कि  यूपी बार
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