आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा, ‘अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार है AAP’
(GNS),27 दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय के लिए अस्थायी आधार पर जमीन आवंटित करने की मांग का निर्देश देने की मांग की थी. इसके लिए पार्टी की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में कहा