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ट्राई ने ‘दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्राधिकरणों के नियम और शर्तों’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

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नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियम और शर्तों’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसी वर्ष 26 जुलाई को एक पत्र के माध्यम से ट्राई को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(1)(बी) में दूरसंचार
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