कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी ने मुन्नी उर्फ माधुरी को जिले की चतुर्दिक सीमाओं से एक वर्ष के लिए किया निष्कासित
उमरिया 23 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने मुन्नी उर्फ माधुरी तिवारी पति राजेन्द्र तिवारी उम्र 51 साल निवासी वार्ड नंबर 11 पाली, थाना पाली, जिला-उमरिया (म.प्र.) को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत जिला-उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1 साल की अवधि के लिये निष्कासित किया है। अनावेदिका आदेश दिनांक से