CAA पर जल्द सुनवाई करने से फिलहाल SC का इंकार
(जी.एन.एस) ता. 05 नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जल्द करने की मांग गुरुवार को ठुकरा दी। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया तथा जल्दी सुनवाई के लिए तारीख मुकरर्र करने का उससे अनुरोध किया। न्यायालय ने कहा, सबरीमला मामले