GST रिटर्न नहीं भरा तो पांच दिन बाद ही मिलेगा नोटिस
(जी.एन.एस) ता. 26 नई दिल्ली जीएसटी रिटर्न फाइल करने में लापरवाही बरतना अब आप पर भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक अगर आपने मंथली रिटर्न जीएसटीआर-3बी समय पर फाइल नहीं किया तो पांच दिन बाद नोटिस भेजा जाएगा। नॉन फाइलिंग पर राज्यों में विभागों के ढुलमुल रवैये और कार्रवाई की