J&K में पाबंदियों पर एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
(जी.एन.एस) ता. 10 नई दिल्ही जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इंटरनेट बैन और लॉक डाउन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज (शुक्रवार) फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार एक सप्ताह के भीतर सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों की समीक्षा करें। जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की संयुक्त बेंच इस मामले में फैसला सुनाया। जस्टिस रमना ने फैसला