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महाराष्ट्र: हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, कोरोना पीड़ितों के परिजनों के अनुग्रह राशि के दावे लंबित न रखें
Share this article (जी.एन.एस) ता. 31मुंबईबम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि वह कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों द्वारा अनुग्रह राशि के दावों के लिए किए गए आवेदनों को केवल इसलिए लंबित नहीं रखे, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन दायर नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त के नेतृत्व वाली पीठ ने इस अंतरिम आदेश के साथ ही महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई