RBI ने KYC लागू करने के लिए ई-वॉलेट कंपनियों को दी मोहलत
Share this article(जी.एन.एस) ता.26 मुंबई ई-वॉलेट कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को छह माह के लिए और बढ़ा दिया है। इस नियम का पालन कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने के लिए करना है। RBI के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा PayTm और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों को होगा। RBI ने