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स्पाइसजेट को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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Share this article (जी.एन.एस) ता. 28नई दिल्लीउच्चतम न्यायालय ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी ‘क्रेडिट सुइस एजी’ के साथ वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय दिया और इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर भी तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी। स्पाइसजेट ने अपनी याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें
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