SC ने कहा- राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिगृहण पर भी मिलेगा हर्जाना और ब्याज
(जी.एन.एस) ता. 20 नई दिल्ही अब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से अधिगृहित होने वाली जमीन के लिए भी उसके मालिकों को हर्जाना और इसमें देरी पर ब्याज मिलेगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा-3जे को असंवैधानिक करार देते हुए यह अहम फैसला दिया है। जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हर्जाना और ब्याज से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम