अवमानना वाद के बाद लेसा व मध्यांचल कम्पनी में मचा हड़कम्प
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये कानून के तहत राजाजीपुरम् में एक उपभोक्ता बृजेश मिश्रा द्वारा अपने भार की परिधि में कराए जा रहे निर्माण कार्य पर उन्हें लेसा अभियन्ताओं द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-126 के तहत गलत तरीके से फँसाये जाने के मामले पर उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग में दाखिल अवमानना वाद पर विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-142 के तहत