छात्रा से दुराचार करने वाले टीचर को 10 साल की कैद, 1.58 लाख का जुर्माना
(जी.एन.एस) ता. 07 चंडीगढ़ कोचिंग के लिए आने वाली नाबालिग छात्रा से दुराचार करने के आरोपी टीचर को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही इसके साथ उस पर 1.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीडि़ता के टीचर सारंगपुर निवासी निश्चल सदाना उर्फ अशोक कुमार को कोर्ट ने 6 अक्टूबर को दोषी करार कर दिया था। अदालत ने इस जुर्माना राशि में से 1.50 लाख रुपये