प्रेमी की हत्या की दोषी प्रेमिका सहित 4 को आजीवन कारावास
(जी.एन.एस) ता 22 बांदा उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को प्रेमी की हत्या के जुर्म में उसकी प्रेमिका और तीन अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बारह-बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बुधवार को दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपत सिंह यादव ने बताया कि अपर जिला जज (त्वरित न्यायालय द्वितीय) अनिल कुमार पंचम