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अधिक वेतन भुगतान मामले में रिकवरी के आदेश को HC ने किया ख़ारिज

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(जी.एन.एस) ता. 08 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने गृह विभाग द्वारा कर्मचारी को गलती से किए गए अधिक वेतन भुगतान के मामले में रिकवरी के आदेश को ख़ारिज कर दिया है। गृह विभाग के तहत उप पुलिस अधीक्षक के पद पर विशेष जांच एजेंसी (एसआईबी) रायपुर में कार्यरत आदित्य हीराधर का वेतन निर्धारण के दौरान लिपिकीय त्रुटि की वजह से ज्यादा वेतन भुगतान करने में गलती हो गई थी।
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