अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में ढील, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की वैधता अवधि के बिना बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक
भोपाल। शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक फैसला किया है। विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल करते हुए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की वैधता अवधि के बिना ही प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सीटीईटी परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक