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आईएएस इंद्रसिंह राव की जमानत याचिका खारिज, वहीं आईपीएस मनीष अग्रवाल को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत

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जयपुर (G.N.S)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां जिले में कलेक्टर रहते हुए 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 23 दिसंबर को गिरफ्तार हुए आईएएस इंद्रसिंह राव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस पंकज भंडारी ने सुनाया। वहीं जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। रिश्वत मामले में कोटा की
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