Home हरियाणा आत्महत्या के लिए विवश करने के दोषी पति को पांच साल कैद

आत्महत्या के लिए विवश करने के दोषी पति को पांच साल कैद

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(जी.एन.एस) ता. 31 सोनीपत -फंदे पर लटका मिला था महिला का शव अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गांव रामपुर निवासी
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