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आम्रपाली समूह मामला: इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी केवल भारत में हो सकती है-SC

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भारत में बिल्डरों ने प्रशासन और बैंकों की शह पर नियमो का उल्लंघन कर गगनचुंबी इमारतें खड़ी की है (जी.एन.एस) ता. 02 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस कंपनी ने होम बायर्स से धोखाधड़ी करके प्रथम श्रेणी का अपराध किया है। देश भर में आम्रपाली समेत कई बिल्डरों की धांधली का लाखों लोगों के शिकार होने पर खिन्न सर्वोच्च
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