उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर रोक लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य ठहराने के मामले में चुनाव आयोग से कहा कि वह सोमवार को मामले की अगली सुनवाई तक उप चुनावों की घोषणा ना करे। इन विधायकों को संसदीय सचिव का पद धारण करने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा, “ऐसे जल्दबाजी भरे कदम