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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 25 सप्ताह की नाबालिग गर्भवती के गर्भपात की दी अनुमति

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(जी.एन.एस) ता. 08 नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 25 सप्ताह की गर्भवती 13 वर्षीय किशोरी का गर्भपात करवाने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने यह अनुमति इस निर्देश के साथ दी है कि बालिका का गर्भपात एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हुई बालिका के पिता ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में
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