Home देश उत्तराखंड उत्‍तराखंड UCC बिल : लिव-इन रिलेशनशिप की गलत जानकारी प्रदान करने पर...

उत्‍तराखंड UCC बिल : लिव-इन रिलेशनशिप की गलत जानकारी प्रदान करने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों

61
0
(GNS),06 समान नागरिक संहिता (UCC) के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले या रहने की प्‍लानिंग करने वाले लोगों को जिला अधिकारियों के पास जाकर पंजीकृत करना होगा. वहीं, साथ में रहने की इच्छा रखने वाले 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी. ऐसे रिश्तों का अनिवार्य पंजीकरण उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो “उत्तराखंड के किसी भी
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field