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ऑनर किलिंग पर SC के फैसले को लेकर खापों में मतभेद, कुछ ने किया स्वागत तो कुछ ने पुनर्विचार की मांग

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(जी.एन.एस) ता. 28 हरियाणा ऑनर किलिंग के मसले पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है जिससे खाप पंचायतों को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने स्वेच्छा से अंतर-जातीय और अंतर-आस्था विवाह करने वाले 2 वयस्कों के मामले में खाप पंचायत जैसे समूहों के दखल को पूरी तरह गैर कानूनी करार देते हुए इन पर पाबंदी लगा दी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय
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