कॉमर्शियल वाहनों के स्पीड पर अब लगेगी ब्रेक
दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2015 के पहले रजिस्टर हुए सभी कॉमर्शियल वाहनों (यात्री व माल) में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा। वाहन फिटनेस के समय स्पीड टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट जमा कराना होगा जो स्पीड गवर्नर वाली कंपनी से लेना होगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब मई, 2017 के पहले रजिस्टर सभी टैक्सी को भी स्पीड गवर्नर लगाना होगा। ऑल इंडिया, इंटरस्टेट और नेशनल परमिट