गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत
इंदौर। अरबों रुपए के सिगरेट, गुटखा टैक्स घोटाले के आरोपी किशोर वाधवानी को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का लाभ मिल गया है। हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि बाहर आने के बाद वाधवानी इस केस से जुड़े किसी भी गवाह को प्रलोभन या धमकी