चैक बाऊंस पर दोषी को 6 माह की कैद, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
(जी.एन.एस) ता.28 सुंदरनगर जिला न्यायालय मंडी में विचाराधीन एक चैक बाऊंस मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-4 रोजी दहिया की अदालत ने चैक बाऊंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को 6 माह का साधारण कारावास व 2.30 लाख का हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता हन्नी धीमान के माध्यम से शिकायतकत्र्ता मंडी जिला के लुणापाणी स्थित हाईटैक सतलुज मोटर्ज ने कुल्लू