छेड़छाड़ के आरोपी को नहीं मिली जमानत
(जी.एन.एस)२९ मई, कोरबा। सीएसईबी चौकी अंतर्गत नया बस स्टैण्ड में कोचिंग की छात्रा से छेडख़ानी व मारपीट करने वाले सिटी बस के कंटक्टर गौरव मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने धारा 294, 506, 323, 354 भादवि एवं 8 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका नामंजुर कर दी। जिसके बाद आरोपी कंडक्टर