Home देश दिल्ही जांच एजेंसी कानूनन बयान देने के लिए बाध्य नहीं : कोर्ट

जांच एजेंसी कानूनन बयान देने के लिए बाध्य नहीं : कोर्ट

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(जी.एन.एस) ता. 31 नई दिल्ली चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट मामले में दर्ज अपने बयान की कॉपी पुलिस से दिलाए जाने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी कानून के तहत ऐसे किसी व्यक्ति को उनके बयान की कॉपी देने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल ने पुलिस की दलीलों
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