Home देश युपी जालौन:जानलेवा हमले में पिता- पुत्र को दस- दस साल की कैद

जालौन:जानलेवा हमले में पिता- पुत्र को दस- दस साल की कैद

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(जीएनएस) उरइ/जालौन। जानलेवा हमले का आरोप साबित हो जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश डकैती सुरेश चंद्र ने पिता-पुत्र को दस-दस साल की कैद और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला चार साल पुराना है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 3 जुलाई 2015 की रात दस बजे एट थाना क्षेत्र के भरसूड़ा निवासी रामपाल घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव के अमोल
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