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जितना कचरा पैदा करेंगे उतना देना होगा शुल्क, हाईकोर्ट ने दिया नये नियम को मंजूरी

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(जी.एन.एस) ता 20 नई दिल्ली राजधानी में जल्द ही लोगों को कूड़ा-कचरा शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क कितना होगा, यह इस बात कर निर्भर करेगा कि आपके घर से कितना कूड़ा-कचरा पैदा हो रहा है। लोगों से कूड़ा-कचरा शुल्क वसूलने का यह प्रावधान ठोस कचरा प्रबंधन के लिए तैयार नये उप नियमों (बायलॉज) में किया गया है, जिसे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। ठोस कचरा प्रबंधन
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