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डिजिटल पेमेंट वालों को RBI ने दी राहत, ट्रांजैक्शन फेल होने पर रिफंड में हुई देरी तो मिलेगा हर्जाना

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(जी.एन.एस) ता. 21 नई दिल्ली अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो हर दिन आपको 100 रुपए मिलेंगे। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तब तक बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को उन्हें हर रोज 100 रुपए की पेनल्टी
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