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निविदत्त मत

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जबलपुर । यदि कोई मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर मतांकन के लिए जाता है और वहां आकर उसे पता चलता है कि उसका मत पूर्व से ही डाला जा चुका है तो पीठासीन अधिकारी उसकी पहचान के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाने के पश्चात् उस मतदाता को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49 त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी करेगा। यह मतपत्र उसकी डिजाइन का होगा जैसा कि ईव्हीएम
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