नीरव मोदी के अवैध निर्माण पर HC भी चकित
(जी.एन.एस) ता.18 मुंबई मुंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि आखिर कैसे भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और अन्य को अलीबाग के समुद्री किनारे पर बंगले बनाने की अनुमति दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उल्लंघनों को अनदेखा करना बताता है कि अधिकारियों ने बिल्कुल भी अपने दिमाग से काम नहीं किया। पीठ ने यह टिप्पणी सुरेंद्र धावले की ओर से दाखिल