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पैतृक संपत्ति में अधिकार के लिये धर्म परिवर्तन करने वाली महिला अदालत गयी

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(जी.एन.एस.)६ जून, नई दिल्ली। किसी महिला का पैतृक संपत्ति से अधिकार क्या सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाता है कि उसने हिंदू धर्म छोडक़र इस्लाम अपना लिया है? राजधानी में एक अदालत इस सवाल का सामना कर रही है जहां 33 वर्षीय एक महिला ने अपने मृत पिता द्वारा खरीदी गयी संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर अदालत में दीवानी वाद दायर किया है। उसके दो भाइयों ने कहा है
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