पॉक्सो के दायरे में नहीं आता बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना: बॉम्बे एचसी
(जी.एन.एस.) ता. 28मुंबईबॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, अदालत ने एक और फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा, नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता। अदालत ने अपने फैसले में कहा, यौन उत्पीड़न का यह मामला आईपीसी की धारा 354ए के तहत आएगा। बता दें, नागपुर पीठ ने