प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की
एटा जिलाधिकारी आई.पी. पाण्डेय ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि कर दो लाख रूपया निर्धारित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि पूर्व में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्र के लिये 46,080 रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिये 56,460 रूपये निर्धारित थी, जिसे शासन द्वारा बढाकर अब दो लाख