Home देश दिल्ही प्रद्युम्न हत्या कांड: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

प्रद्युम्न हत्या कांड: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

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सर्वोच्च न्यायालय ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के लिए दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने मृतक छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के पिता बरुण ठाकुर की याचिका खारिज कर दी। कक्षा 2 के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर का शव स्कूल के शौचालय से बरामद किया गया था। उसका गला कटा
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