फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भीड़ जुटाने वाले मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज; हाईकोर्ट जाएंगे
भोपाल। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में आरोपी भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण