फ्लेट का कब्जा न देने पर बिल्डर को देनी पड़ी 3.7 लाख की क्षतिपूर्ति
भोपाल । मध्यप्रदेश में रेरा प्राधिकरण का प्रभाव रियल एस्टेटक्षेत्र में दिखने लगा है। इसका ताजा उदाहरण है आवेदक रामलखन यादव को भोपाल की ‘रेवांत सिटी’ में बुक किये गये फ्लैट का कब्जा न मिलने पर बिल्डर द्वारा उन्हें 3 लाख 7 हजार रूपये राशि का भुगतान क्षतिपूर्ति की यादव ने प्राधिकरण में आवेदन दिया था। बिल्डर को आवेदक को कब्जा न देने की स्थिति में प्रतिमाह 8,500 रूपये भी